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करंट जाल बिछाकर शिकार की साजिश नाकाम, दो आरोपी गिरफ्तार

28-Mar-2026
रायपुर।  ( शोर संदेश ) विद्युत करंटयुक्त तार का जाल बिछाकर वन्यप्राणियों का शिकार करना एक गंभीर और अवैध गतिविधि है, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत एक दंडनीय अपराध है। शिकारी अक्सर जंगली सूअर, हिरण, सांभर और बाघ जैसे जानवरों को निशाना बनाने के लिए जंगलों में 11 केवी की बिजली लाइनों से सीधे तार जोड़कर जाल बिछाते हैं। 
बलौदाबाजार-भाटापारा जिला के अकलतरा परिसर (कक्ष क्रमांक 120) में छापेमारी की गई। 11 केवी विद्युत लाईन में हुकिंग कर विद्युत करंटयुक्त तार का जाल बिछाकर वन्यप्राणियों के शिकार की कोशिश को वन विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नाकाम किया गया। एंटी पॉचिंग टीम ने मौक़े से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिकारी अक्सर खेतों या जंगलों के किनारे, जहाँ जानवरों का आवागमन अधिक होता है, वहां नंगे तार फैला देते हैं। इस तरह के अवैध शिकार से न केवल छोटे जानवर बल्कि जंगली सूअर, हिरण, सांभर ही नहीं बल्कि  बाघ जैसे बड़े और दुर्लभ जीव भी जान गंवा रहे हैं।
वनमण्डलाधिकारी धम्मशील गणवीर के निर्देश पर मुखबीर की सूचना के आधार पर  24 मार्च 2026 की रात्रि वन विभाग की एंटी पॉचिंग टीम  के द्वारा अकलतरा परिसर (कक्ष क्रमांक 120) में छापेमारी की गई। इस दौरान ग्राम अकलतरा निवासी दयाराम एवं छबिलाल को पकड़ा गया। जांच के दौरान पाया गया कि आरोपियों द्वारा 11 केवी लाइन से हुकिंग कर करंट तार बिछाकर वन्यजीव के शिकार की तैयारी की गई थी। मौके से कत्तल, छूरी एवं अन्य सामग्री भी बरामद की गई। मामले में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (संशोधित) के तहत अपराध दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
वनमण्डलाधिकारी गणवीर धम्मशील ने बताया कि वन विभाग द्वारा लगातार एंटी स्नेयर वॉक, गश्त एवं निगरानी के चलते इस प्रकार की घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा रहा है। उन्होंने आमजनों से वन्यजीव संरक्षण में सहयोग करने एवं किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल देने की अपील की है।

तेंदुए की खाल की तस्करी पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, 9 आरोपी गिरफ्तार

25-Mar-2026
रायपुर।  ( शोर संदेश ) वन्यजीव संरक्षण को लेकर राज्य में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) अरुण कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में 19 मार्च 2026 को केशकाल वनमंडल और राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तेंदुए की खाल की तस्करी में शामिल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
वन्य जीव संरक्षण का अर्थ जंगली जानवरों, पक्षियों और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा करना है, ताकि जैव विविधता बनी रहे और पारिस्थितिक संतुलन न बिगड़े। भारत में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अवैध शिकार, व्यापार और आवास विनाश को रोकना और वन्य प्रजातियों की रक्षा करना अनिवार्य है। यह पारिस्थितिक तंत्र के लचीलेपन और भावी पीढ़ियों के लिए प्रकृति के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण है।
यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई। वन विभाग की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया, जिसमें एक कर्मचारी ने खरीदार बनकर तस्करों से संपर्क किया। जैसे ही आरोपी मोटरसाइकिल और एक वाहन में तेंदुए की खाल लेकर रसगांव-बड़ेडोंगर मार्ग स्थित ग्राम बैलगांव पहुंचे, टीम ने उन्हें घेरकर पकड़ लिया। मौके से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उन्होंने बताया कि तेंदुए का शिकार लगभग 7 महीने पहले अवैध हथियार (भरमार बंदूक) से किया गया था। आरोपियों की निशानदेही पर मुख्य आरोपी को अगले दिन नारायणपुर जिले के ग्राम बोरावण्ड से गिरफ्तार किया गया तथा शिकार में प्रयुक्त बंदूक भी जब्त की गई। बरामद तेंदुए की खाल की लंबाई 195 सेंटीमीटर और चौड़ाई 45 सेंटीमीटर पाई गई।
वनमंडलाधिकारी दिव्या गौतम के निर्देशन में आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (संशोधित 2022) के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर जिलों के निवासी हैं। इस अभियान में राज्य स्तरीय टीम के अधिकारियों एवं वन विभाग के कर्मचारियों की सक्रिय भूमिका रही। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन्यजीवों के शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। राज्य शासन की वन एवं वन्यजीव संरक्षण संबंधी योजनाओं के तहत जैव विविधता संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
 

रायगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता: अफीम खेती मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

23-Mar-2026
रायगढ़ ( शोर संदेश )। रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र के आमाघाट में अवैध अफीम खेती के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने झारखंड में दबिश देकर फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
मामले में पहले ही कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आमाघाट क्षेत्र के खर्राघाट भैर नाला किनारे स्थित खेत से 60,326 अफीम पौधे बरामद किए थे, जिनका कुल वजन करीब 2877 किलोग्राम पाया गया। इसके साथ ही 3.02 किलोग्राम अफीम (करीब 15 लाख रुपये मूल्य) भी जब्त की गई थी।
जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी मार्शल संगा अपने सहयोगियों एमानुएल भेंगरा और सीप्रियन भेंगरा के साथ मिलकर अवैध खेती कर रहा था। मुख्य आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमों को ओडिशा और झारखंड भेजा गया था। लगातार पीछा करते हुए टीम आरोपियों के गांव तक पहुंची, लेकिन पुलिस की भनक लगते ही आरोपी पहाड़ी और जंगल क्षेत्र में छिप गए।
स्थानीय पुलिस की मदद से चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान एमानुएल भेंगरा को जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उसके पास से मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है।
मामले में दूसरा आरोपी सीप्रियन भेंगरा अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में आगे की जांच जारी है और अवैध नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है।




 

बाघ और तेंदुए के शिकार में शामिल डिप्टी रेंजर सहित 9 आरोपी गिरफ्तार

19-Mar-2026
रायपुर, । ( शोर संदेश ) छत्तीसगढ़ में वन एवं वन्यजीव संरक्षण के तहत वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाघ और तेंदुए के अवैध शिकार में शामिल एक डिप्टी रेंजर सहित कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई दंतेवाड़ा और बीजापुर क्षेत्र के जंगलों में की गई।
वन विभाग को सूचना मिली थी कि कुछ लोग जंगल में फंदे लगाकर वन्यजीवों का शिकार कर रहे हैं। इसके बाद विभाग और राज्य उड़नदस्ता टीम ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की। लगातार निगरानी और जांच के दौरान एक संगठित शिकार गिरोह का खुलासा हुआ। जांच में यह चौंकाने वाली बात सामने आई कि इस अवैध गतिविधि में वन विभाग का ही एक कर्मचारी, डिप्टी रेंजर देवी प्रसाद ओयाम भी शामिल था।
डिप्टी रेंजर पोयाम की मिलीभगत के कारण शिकारियों को जंगल में प्रवेश और शिकार करने में मदद मिली। आरोपियों ने शिकार के लिए लोहे के तार के फंदों का उपयोग किया, जिनमें मांस लगाकर बाघ और तेंदुए को फंसाया गया। फंदे में फंसने के कारण दोनों वन्यप्राणियों की मौत हो गई।
बरामद बाघ की उम्र लगभग 3 वर्ष बताई गई है। आरोपी इनकी खाल को रायपुर ले जाकर बेचने की योजना बना रहे थे। इस पूरे मामले में वन मंत्री  केदार कश्यप के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) अरुण कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में टीम ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया।
आरोपियों में शिकार के मुख्य आरोपियों में लक्ष्मण तेलाम, देवीराम ओयाम, रमेश कुड़ियाम, फरसोन पोयामी, सेमला रमेश, सुखराम पोडियाम और छत्रू कुड़ियाम शामिल हैं। पूछताछ के आधार पर ग्राम केशापुर में दबिश देकर तेंदुए की खाल बरामद की गई तथा मासो ओयाम और अर्जुन भोगामी को भी गिरफ्तार किया गया।
वनमंडलाधिकारी दंतेवाड़ा रामकृष्णा ने बताया कि बाघ और तेंदुआ दोनों ही अनुसूची-1 के तहत संरक्षित वन्यजीव हैं। आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस सफलता पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने टीम को बधाई दी है और संबंधित अधिकारियों- कर्मचारियों को सम्मानित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मामले की विस्तृत जांच कर शीघ्र न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
वन मंत्री केदार कश्यप ने स्पष्ट किया है कि राज्य में वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वन्यजीवों का शिकार गंभीर अपराध है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो। वन विभाग की इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अवैध गतिविधि पर सख्ती से कार्यवाही की जाएगी।

रेलवे स्टेशन के बाहर 13 किलो गांजा के साथ प्रेमी-प्रेमिका गिरफ्तार

13-Mar-2026
रायपुर। ( शोर संदेश )  राजधानी में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर और उसकी महिला साथी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के कब्जे से करीब 13 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया है। कार्रवाई गुढ़ियारी थाना पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने की।
पुलिस के मुताबिक आरोपियों को थाना क्षेत्र के रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 के बाहर पार्किंग के पास से पकड़ा गया। दोनों अपने बैग में गांजा रखकर कहीं जाने की फिराक में थे।
पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम राजेंद्र प्रसाद और हेमलता कैवर्त्य बताया। जांच में सामने आया कि दोनों आपस में प्रेमी-प्रेमिका हैं और पुलिस से बचने के लिए पति-पत्नी बनकर यात्रा करते थे।
पुलिस के अनुसार आरोपी उड़ीसा के खरियार रोड क्षेत्र से गांजा लाकर उत्तरप्रदेश के प्रयागराज ले जा रहे थे। तलाशी के दौरान उनके बैग से 13.156 किलोग्राम गांजा और तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे दो मोबाइल फोन जब्त किए गए। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 6 लाख 77 हजार 800 रुपये आंकी गई है।
दोनों आरोपियों के खिलाफ गुढ़ियारी थाने में नारकोटिक एक्ट की धारा 20(बी) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और तस्करी नेटवर्क के अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।
इस कार्रवाई में गुढ़ियारी थाना पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त टीम की अहम भूमिका रही।
 

महासमुंद में आबकारी की कार्रवाई, 18 किलो गांजा और 14 चक्का ट्रक जब्त

10-Mar-2026
महासमुंद । ( शोर संदेश ) महासमुंद जिले में आबकारी विभाग की टीम द्वारा 18.285 किलोग्राम अवैध गांजा तथा एक 14 चक्का ट्रक जब्त किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एनएच-53 स्थित बैतारी के पास वाहनों की जांच की जा रही थी। इस दौरान आबकारी उपनिरीक्षक मिर्जा जफर बैग, हृदय कुमार त्रिपुड़े, नीरज कुमार साह तथा अनिल कुमार झरिया की संयुक्त टीम ने एक 14 चक्का ट्रक को रोककर तलाशी ली।
तलाशी के दौरान ट्रक में सवार आरोपी ईरफान गौरी के पास से 18.285 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। बरामद मादक पदार्थ को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) (पप) (सी) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आबकारी विभाग द्वारा आरोपी को रिमांड पर लेकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

 

 


6 किलो गांजा के साथ महिला सहित दो आरोपी गिरफ्तार

08-Mar-2026
रायपुर(शोर संदेश)।राजधानी में गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6.140 किलोग्राम गांजा और तस्करी में इस्तेमाल किया गया दोपहिया वाहन जब्त किया है। जब्त मशरूका की कुल कीमत लगभग 3.57 लाख रुपये बताई जा रही है।
यह कार्रवाई स्मृतिक राजनाला, पुलिस उपायुक्त (अपराध एवं साइबर) और उमेश प्रसाद गुप्ता, पुलिस उपायुक्त (मध्य क्षेत्र) की संयुक्त निगरानी में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और तेलीबांधा थाना पुलिस की टीम ने की।
पुलिस को 7 मार्च को सूचना मिली थी कि एक एक्टिवा वाहन में सवार महिला और पुरुष अपने पास बैग में गांजा रखकर आरंग से रायपुर की ओर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तेलीबांधा क्षेत्र में किया कार शोरूम के सामने आरंग-रायपुर रिंग रोड पर नाकेबंदी कर दी।
इसी दौरान संदिग्ध एक्टिवा को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने वाहन तेज गति से भगाने की कोशिश की। पुलिस टीम ने पीछा कर घेराबंदी करते हुए दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में महिला ने अपना नाम माधुरी जैन उर्फ डॉली और युवक ने कृष्ण साहू बताया। तलाशी लेने पर उनके बैग से गांजा बरामद हुआ।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी महिला माधुरी जैन, थाना खमतराई के हिस्ट्रीशीटर उदय जैन की पत्नी है, जो फिलहाल नारकोटिक एक्ट के एक मामले में जेल में बंद है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से 6.140 किलोग्राम गांजा (कीमत लगभग 3.07 लाख रुपये) और तस्करी में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन (कीमत करीब 50 हजार रुपये) जब्त किया है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ थाना तेलीबांधा में नारकोटिक एक्ट की धारा 20बी के तहत अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर तस्करी से जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों के अनुसार मामले में आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस वाहन पर पथराव करने में पांच गिरफ्तार

05-Mar-2026
जांजगीर-चांपा।( शोर संदेश ) होली पर्व के दौरान नवागढ़ क्षेत्र में पत्थरबाजी कर शासकीय वाहनों को क्षतिग्रस्त करने के मामले में पांच लाेगाें को गिरफ्तार किया है। काेर्ट के आदेश पर पांचाें काे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
जांजगीर-चांपा पुलिस के अनुसार बीती रात थाना नवागढ़ की पेट्रोलिंग टीम ग्राम राछाभाटा से सेमरा-बुढ़ेना मार्ग की ओर गश्त कर रही थी। ग्राम बुढ़ेना पहुंचने पर पुलिस टीम ने देखा कि अज्ञात व्यक्तियों ने मुख्य मार्ग पर लकड़ी और पत्थर रखकर आवागमन बाधित कर दिया गया था। रात लगभग दाे बजे पुलिसकर्मी जब मार्ग से अवरोध हटाने का प्रयास कर रहे थे, उसी दौरान घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने शासकीय वाहनों पर अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस हमले में पुलिस के दोनों वाहनों के आगे और पीछे के शीशे टूट गए।
घटना के बाद आरोपित मौके से भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर कुछ आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दाैरान इन आराेपिताें की पहचान अनीश यादव (19 वर्ष), साहिल यादव (21 वर्ष), राज कश्यप (19 वर्ष), सुखराम कश्यप (22 वर्ष) और परमेश्वर यादव (22 वर्ष) के रूप में हुई। यह सभी ग्राम बूढ़ेना, थाना नवागढ़ के निवासी हैं। थाना नवागढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आराेपिताें काे काेर्ट में पेश
किया, जहां से सभी काे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शांति भंग करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
 

आजाद चौक क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई, स्कूटर से 75 लाख रुपये नकद बरामद

28-Feb-2026
रायपुर।  ( शोर संदेश ) एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा थाना आजाद चौक पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए स्कूटर से 75 लाख रुपये नगद बरामद किए हैं। मामले में एक युवक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में 27 फरवरी को थाना आजाद चौक क्षेत्र के समता कॉलोनी में एमसीपी प्वाइंट लगाकर संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक्टिवा (वाहन क्रमांक CG 04 NJ 8956) को रोका गया। वाहन में एक बड़ा थैला रखा हुआ था।
थैले की तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में नगद राशि पाई गई। वाहन सवार युवक ने पूछताछ में अपना नाम मिलन शर्मा (25 वर्ष), पिता राधेश्याम शर्मा, निवासी समता कॉलोनी, खादुश्चाम मंदिर के सामने गली, थाना आजाद चौक, जिला रायपुर बताया।
पुलिस द्वारा नगद राशि के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन वह कोई संतोषजनक दस्तावेज पेश नहीं कर सका और पूछताछ के दौरान टीम को गुमराह करता रहा। इसके बाद उसके कब्जे से कुल 75,00,000 रुपये नगद, चार मोबाइल फोन और एक्टिवा वाहन जब्त कर लिया गया।
आरोपी के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 01/2026 के तहत धारा 106 बीएनएसएस में कार्रवाई की गई है। मामले की सूचना आयकर विभाग को दे दी गई है, जहां अब आगे की जांच की जा रही है।

 


ग्राम कुकुसदा में 09 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त

27-Feb-2026
रायपुर,।( शोर संदेश )  राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रदेश में अवैध मदिरा के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन एवं आबकारी टीम द्वारा जांच-पड़ताल का सघन अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में मुंगेली जिले में कलेक्टर के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा की जा रही सतत कार्रवाई के दौरान ग्राम कुकुसदा में 09 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि प्रकरण में आरोपी रामफल भट्ठ के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक प्रकरण पंजीबद्ध कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में अवैध शराब तथा उससे संबंधित आपराधिक गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। ऐसे मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।


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