ब्रेकिंग न्यूज

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भेड़ चोरी करते पकड़े जाने पर मालिक पर प्राणघातक हमला, तीन आरोपी हिरासत में

24-Nov-2025
मोहला। ।  ( शोर संदेश ) मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में भेड़ डेरा लेकर गुजरात से चराने पहुंचे गुजराती पर भेड़ चोरी कर काट रहे आरोपियों ने प्राणघातक हमला कर दिया।
इस मामले में पाटन खास पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर चोरी, प्राणघातक हमला करने के मामले में एफआईआर दर्ज कर हिरासत में लिया है।
पाटन खास पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम मिंदीआड़ा, जिला कच्छ गुजरात प्रदेश के निवासी श्याम रबारी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र बॉर्डर और मोहला-मानपुर अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में अपने साथियों के साथ भेड़ चराने डेरा लेकर आते हैं। 21 नवंबर की शाम करीब 5 बजे उसके नौकर सुरज बैगा ने एक भेड़ के लापता होने की सूचना उसे दी।
श्याम रबारी अपने बड़े भाई मंगा रबारी के साथ मोटरसाइकिल से उसकी तलाश में मोहला विकासखंड के ग्राम डंडासुर की ओर निकले हुए थे इसी दौरान गांव के तीन लोग डंडासुर गांव के बाहर उसके भेड़ को चोरी कर काट पीट रहे थे जिन्हें उनके द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया।
भेड़ मालिक गुजराती बघु डंडासुर से वासड़ी जाने वाले कच्चे रास्ते के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि तीन लोग एक पेड़ के नीचे उसके भेड़ को काटकर उसका सिर धड़ अलग कर दिए थे पूछताछ करने पर आरोपियों ने दोनों भाइयों को गाली-गलौज करते हुए प्राण घातक हमला कर दिया।
इस घटना में आरोपी इंद्र कुमार नेताम ने लोहे के छुरी से मंगा रबारी पर हमला किया, जिससे उसकी पीठ और बाएं हाथ में गंभीर चोटें आईं। घायल मंगा रबारी मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। आरोपी कटे हुए भेड़ को वहीं छोड़कर फरार हो गए घटना स्थल से आनन फानन में घायल मंगा को राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज बेहतर इलाज के लिए पहुंचाया गया।




 

चीतल शिकार प्रकरण में दो फरार आरोपी गिरफ्तार

24-Nov-2025
रायपुर,।  ( शोर संदेश )  वन मंत्री  केदार कश्यप के निर्देशानुसार वन विभाग द्वारा वन्य अपराधों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बलौदाबाजार वनमंडल अधिकारी धम्मशील गणवीर के मार्गदर्शन में अर्जुनी परिक्षेत्र में अवैध शिकार रोकथाम और वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी अभियान के तहत चीतल के अवैध शिकार से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विभाग की सक्रिय गश्त, स्थानीय सूचनाओं के संकलन और निरंतर खोजबीन के परिणामस्वरूप 19 नवंबर 2025 को एक आरोपी तथा 22 नवंबर 2025 को दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों में श्रीधर वल्द मंगल सिंह बरिसा और अनिल वल्द चमार सिंह बरिहा, निवासी अर्जुनी शामिल हैं। दोनों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर जिला जेल बलौदाबाजार में न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
वनमंडलाधिकारी धम्मशील गणवीर ने टीम के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में भी वन अपराधों के खिलाफ इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि अवैध शिकार, फंदा लगाना, इलेक्ट्रिक ट्रैपिंग या किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत निकटतम वन परिक्षेत्र कार्यालय को दें, ताकि समय रहते अपराधियों पर कार्रवाई की जा सके और वन्यजीवों की रक्षा हो सके।
गौरतलब है कि विगत 24 अगस्त 2025 को अर्जुनी परिक्षेत्र में चीतल के अवैध शिकार का प्रकरण दर्ज किया गया था। चार आरोपियों में से दो को उसी दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जबकि दो आरोपी फरार थे। इन दोनों की तलाश अर्जुनी परिक्षेत्र की टीम लगातार कर रही थी, जो अब सफल हुई है।






 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कै मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, धान खरीदी को लेकर बड़ा फैसला

14-Nov-2025
रायपुर (शोर संदेश)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -
1) मंत्रिपरिषद द्वारा खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसल के उपार्जन हेतु पूर्व वर्ष की भांति ‘‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान‘‘ प्राईस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) के तहत उपार्जन किए जाने का निर्णय लिया गया।
यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत खरीफ विपणन मौसम में अरहर, मूंग, उड़द, मंूगफली एवं सोयाबीन तथा रबी मौसम में दलहन-तिलहन फसल जैसे चना, सरसों, मसूर का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जाता है। दलहन-तिलहन का समर्थन मूल्य पर उपार्जन की व्यवस्था प्रदेश की मंडियों में होने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, जिसके कारण कृषकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावना होती है।
2) मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करते हुए सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य और उद्योग विभाग में और बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का संविलियन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
यह निर्णय शासकीय कार्य में सुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य ‘‘मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नेंस‘‘ का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।
3) मंत्रिपरिषद ने राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं हेतु स्वीकृत 15 हजार करोड़ रूपए की शासकीय प्रत्याभूति को खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए पुनर्वेधीकरण करने के साथ ही विपणन संघ को अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि रूपये 11,200 करोड़ प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया।
4) मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य प्रवर्तित दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना एवं नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु पूर्व में जारी नियम एवं शर्तों में पात्रता हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधानों का समावेश कर विक्रय की अनुमति प्रदान की गई।
अ) ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी भवनों, फ्लैटों के विक्रय हेतु 03 बार विज्ञापन होने के पश्चात अविक्रित भवनों को, पात्र हितग्राही के अतिरिक्त किसी भी आय वर्ग के हितग्राही को विक्रय किया जा सकता है, परन्तु ऐसे हितग्राहियों को शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नही होगी। अनुदान की पात्रता केवल निर्धारित आय वर्ग के हितग्राही को ही होगी।
ब) ईडब्ल्यूएस एवं एलआईजी भवनों, फ्लैटों के विक्रय हेतु 03 बार विज्ञापन होने के पश्चात अविक्रित भवनों को एकल व्यक्ति या शासकीय/अर्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं द्वारा एक से अधिक संपत्ति क्रय करने का (Bulk Purchase) प्रस्ताव दिया जाता है, तो एकल व्यक्ति या शासकीय/अर्धशासकीय अथवा निजी संस्था के नाम पर एक से अधिक भवनों को मांग अनुसार विक्रय किया जा सकेगा, परन्तु इन्हें शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नही होगी। इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक हितग्राहियों को इसका लाभ मिले।
5) शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर अटल नगर को दीर्घ कालीन पूर्णतः संचालन और विकास कार्याें हेतु छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को अनुबंध के अनुसार लीज पर देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस निर्णय से राज्य के उदीयमान क्रिकेट खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण और तकनीकी सुविधाएं प्राप्त होगी। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और अधिक क्रिकेट मैच का आयोजन सुनिश्चित होगा।

दुर्ग पुलिस ने अपराध रोकने 91 वारंटियों को पकड़ा:38 को गिरफ्तार कर भेजा जेल, सभी के फिंगरप्रिंट लिए

11-Nov-2025
दुर्ग-भिलाई।( शोर संदेश )। दुर्ग जिले में अपराध पर लगाम लगाने तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस ने 10 नवंबर को पूरे जिले में वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाया।
पुलिस ने जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में एक साथ दबिश दी। पुलिस ने कुल 91 वारंट तामील किए, जिनमें 48 स्थायी और 38 गिरफ्तारी वारंट शामिल हैं।
पुलिस ने 38 वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। वहीं सभी के फिंगरप्रिंट लेकर डाटा बेस तैयार किया गया है। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने भिलाई, दुर्ग, छावनी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ दबिश दी।
भिलाई नगर बीट में 28 वारंट तामील किए गए जिनमें 27 स्थायी और 1 गिरफ्तारी वारंट शामिल रहा। दुर्ग बीट से 21 वारंट, जिनमें 8 स्थायी, 13 गिरफ्तारी हुई। छावनी बीट से 30 वारंट, जिनमें 9 स्थायी, 17 गिरफ्तारी हुई और ग्रामीण क्षेत्र से 12 वारंट तामील किए गए। इनमें 4 स्थायी और 7 गिरफ्तार किए गए।
पुलिस ने बताया कि अभियान में कुल 67 पुरुष और 3 महिला वारंटियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं 4 वारंट रद्द (कैंसिल) पाए गए और 11 वारंटियों की मृत्यु की पुष्टि हुई।
अभियान के दौरान पकड़े गए सभी आरोपियों को भविष्य में किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल न होने की कड़ी चेतावनी दी गई।
दुर्ग जिले में अपराधों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। जिले के सभी थाना प्रभारियों को बीट स्तर पर टीम बनाकर संभावित ठिकानों पर दबिश देने के निर्देश दिए गए हैं।
कार्रवाई में थानों के साथ-साथ की टीम भी कर रही है। पुलिस ने बताया कि यह अभियान सिर्फ वारंट तामील तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आदतन अपराधियों की निगरानी और रिकॉर्ड अपडेट करने का भी सिलसिला जारी रहेगा।
 

 


आबकारी वृत्त कोसीर ने सबरिया डेरा में मारा छापा, 110 लीटर शराब और लाहन जब्त

09-Nov-2025
सारंगढ़ बिलाईगढ़ । आबकारी आयुक्त आर संगीता के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे एवं जिला आबकारी अधिकारी  संतराम वर्मा जिला सारंगढ़ -बिलाईगढ़ के मार्गदर्शन में  ग्राम गश्त के दौरान मुखबिर से आबकारी विभाग वृत्त कोसीर को सूचना मिली की ग्राम पंहदा साबरिया डेरा में नाले के पास भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब  का निर्माण किया जाता है  जिसे गांव के बाहर नाले के पास एवम आसपास के क्षेत्रों में इसको विक्रय किया जाता है।
 सूचना की  पुष्टि होने पर टीम के साथ बताए गए स्थान नाले के पास पहुंचे वहा पर मदिरा शराब बनाने हेतु भट्टी के साथ मदिरा पैक करने हेतु पॉलीथिन के पाउच, पॉलीथिन की छोटी छोटी  200 नग झिल्लियों प्रत्येक में भरी 200-200 मिलीलीटर ,02 नग सफेद रंग के जरीकेन में भरा 20-20 लीटर एवं 01 नीले रंग के जरीकेन में भरा 30 लीटर  इस तरह कुल 110 लीटर कच्ची महुआ शराब  तथा 07 नग बड़े नीले रंग के ड्रम में भरे महुआ शराब बनाने के लिए  सड़ाकर बनाया गया महुआ लाहन  प्रत्येक में भरा 200-200 किलोग्राम जिसकी कुल मात्रा लगभग 1400 किलोग्राम है, को जब्त किया गया। कच्ची महुआ शराब को कब्जा आबकारी  लिया गया एवम विधिवत रूप से महुआ लाहन का नष्टीकरण किया गया है और अज्ञात आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम धारा 34(1)(क) (च)34(2) का , प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है आरोपियों की पतासाजी की जा रही है।
  इस कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक विपिन कुमार पाठक, आबकारी उपनिरीक्षक  हाबिल खलखो, लोकनाथ साहू,  रामेश्वर राठिया, फागुराम टंडन आबकारी मुख्य आरक्षक उमेश कुमार चौहान एवं अन्य कर्मियों का उल्लेखनीय योगदान रहा।

भिलाई में 85 वर्षीय बुजुर्ग से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

06-Nov-2025
दुर्ग ।  ( शोर संदेश )  इस्पात नगरी के वैशाली नगर इलाके एक शर्मनाक और हैरान कर देने वाले खबर सामने आई है। यहां एक 85 साल की बुजुर्ग महिला को हवस का शिकार बनाया गया है।
उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि, पीड़ित बुजुर्ग महिला बीमार थे और बिस्तर पर ही रहती थी। वह भिलाई कैम्प 1 इलाके में, घर पर अकेली ही रहती थी। संभवतः आरोपी ने इसी बात का फायदा उठाया और इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
राजधानी के धरसींवा थाना क्षेत्र के एक फार्महाउस में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस को दिए गये बयान के मुताबिक, युवती अपने परिचित के जन्मदिन समारोह में शामिल होने गई थी, जहां उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स में शराब मिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया।
पुलिस ने इस घटना में शामिल तेलीबांधा इलाके का रहने वाला एक आरोपी आशीष जोशी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि दूसरा आरोपी रूपेंद्र जोशी अभी फरार है। पीड़िता की शिकायत पर धरसींवा थाना में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि,आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।






 

बरपाली में आबकारी विभाग की कार्रवाई

06-Nov-2025
रायपुर ( शोर संदेश )। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में में आज सरिया क्षेत्र के ग्राम बरपाली में आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर सरिया आबकारी उपनिरीक्षक लोकनाथ साहू के नेतृत्व में छापामार कर आरोपी डिग्री चौहान पिता भुजबल चौहान, निवासी बरपाली के मकान से कुल 14 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद की। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक लोकनाथ साहू (सरिया), रामेश्वर राठिया (बरमकेला), हबील खलखो (बिलाईगढ़), मुख्य आरक्षक उमेश तथा सुरक्षा कर्मी मुकुंदराम चौहान और ढोल नारायण चौहान की विशेष भूमिका रही।
आबकारी विभाग द्वारा यह कार्रवाई क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण और बिक्री पर नियंत्रण के लिए की गई है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जिले में आगे भी इस प्रकार की सघन जांच एवं कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, ताकि अवैध शराब कारोबार पर पूर्णतः अंकुश लगाया जा सके।







 

घरघोड़ा पुलिस की बड़ी सफलता: 250 किलो गांजा जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार

31-Oct-2025
रायगढ़।   ( शोर संदेश ) रायगढ़ जिले की घरघोड़ा पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 250 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 18 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो गांजे के पैकेटों को हुंडई सैंटाफ़ी कार (CG 29 AH 2077) की सीटों और डिक्की में छिपाकर परिवहन कर रहा था।
30 अक्टूबर की शाम पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद रंग की कार रायगढ़ से लैलूंगा की ओर बड़ी मात्रा में गांजा लेकर जा रही है। सूचना मिलते ही एसपी दिव्यांग पटेल के निर्देशन और थाना प्रभारी कुमार गौरव के नेतृत्व में टीम ने लैलूंगा रोड पर थाने के सामने बेरिकेडिंग कर नाकेबंदी शुरू की। कुछ देर बाद संदिग्ध कार दिखी। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो चालक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर मौके पर ही पकड़ लिया।
आरोपी की पहचान संतोष दास (26 वर्ष), निवासी ग्राम चीताबहारी, जिला सरगुजा के रूप में हुई। कार की तलाशी लेने पर बीच की सीट से लेकर डिक्की तक 250 पैकेट गांजा बरामद हुआ, प्रत्येक पैकेट में लगभग 1 किलो गांजा भरा हुआ था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह यह गांजा ओडिशा के सोनपुर से अंबिकापुर ले जा रहा था। वह परिवहन से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
पुलिस ने मौके पर ही कुल 250 किलो गांजा (मूल्य ₹18,02,500) और वाहन को जप्त कर लिया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
थाना प्रभारी कुमार गौरव ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है, और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।
 

बालोद में कलयुगी पत्नी ने बेटे संग मिलकर की पति की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

30-Oct-2025
बालोद ।  ( शोर संदेश ) छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने ही बेटे के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों ने सबूत मिटाने के इरादे से शव को प्लास्टिक की बोरी में भरकर मोटरसाइकिल से 12 किलोमीटर दूर जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्या का खुलासा 24 घंटे के भीतर करते हुए मां-बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र के गुरामी गांव का है।
घटना की शुरुआत तब हुई जब मंगलवार सुबह गुरामी गांव के जंगल में ग्रामीणों ने एक अज्ञात व्यक्ति का खून से लथपथ शव देखा। शव के पास खून के निशान और संघर्ष के संकेत दिखाई दिए।
ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना डौंडीलोहारा थाना पुलिस को दी। पुलिस टीम और फॉरेंसिक यूनिट मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम और प्रारंभिक जांच के बाद मृतक की पहचान भूषण नेताम (45 वर्ष), पिता लैनूराम नेताम, निवासी अरजपुरी थाना मनचुवा के रूप में की गई। शुरुआती जांच में हत्या की कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आई, लेकिन जब पुलिस ने मृतक के पारिवारिक संबंधों की छानबीन की।
शक की सुई परिवार के सदस्यों की ओर घूम गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी और बेटे से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। आरोपी बेटे लीलेश कुमार नेताम ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन वह और उसके पिता दोनों शराब पी रहे थे।
नशे की हालत में बाप-बेटे के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर बेटे ने पास में रखे लोहे के धारदार बसूले (कुल्हाड़ीनुमा औजार) से अपने पिता के सिर पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
हत्या के बाद मां सकुल बाई नेताम (44 वर्ष) ने बेटे के अपराध को छुपाने में उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर शव को प्लास्टिक की बोरी में भरकर घर से करीब 12 किलोमीटर दूर गुरामी के जंगल में मोटरसाइकिल (क्रमांक CG 07 AL 7912) से ले जाकर फेंक दिया। इसके बाद दोनों ऐसे व्यवहार करने लगे मानो कुछ हुआ ही न हो।
पुलिस ने जांच के दौरान जब मृतक की अंतिम गतिविधियों और मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया, तो शक पुख्ता हो गया। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त धारदार बसूला, मोटरसाइकिल, और प्लास्टिक की बोरी जब्त कर ली है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि आगे की जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि हत्या के पीछे कोई और कारण या षड्यंत्र तो नहीं था। यह वारदात पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। ग्रामीणों ने कहा कि यह मामला रिश्तों में विश्वास और मानवता को झकझोर देने वाला है।
 

अवैध खनिज परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, तीन वाहन जब्त

29-Oct-2025
रायपुर, ( शोर संदेश ) मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर कोरिया के निर्देश पर खनिज विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान टीम ने तीन वाहनों को जब्त किया है। कार्रवाई तहसील पटना क्षेत्र में की गई।
गश्त के दौरान टीम ने तीन वाहनों को अवैध रूप से गौण खनिज (रेत) का परिवहन करते हुए पकड़ा गया। सभी वाहनों को मौके पर ही जब्त कर समीपस्थ पटना थाने में अभिरक्षा में रखा गया है।
जब्त किए गए वाहन में मिनी ट्रक क्रमांक सीजी 16 सीएन 5852, वाहन मालिक जगदीश साहू, मिनी ट्रक क्रमांक सीजी 12 ए एन 8294, वाहन मालिक अमरदीप और ट्रैक्टर (महिंद्रा सोल्ड) वाहन मालिक श्री सुरेन्द्र कुमार राजवाड़े शामिल है। इन वाहन मालिकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 की धारा 71 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 (ख) के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशन में जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।



 



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