नई दिल्ली (शोर सन्देश)। देशभर में वायु प्रदूषण के चलते खराब हो रही हवा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला लिया है। एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर में ब्रिकी-इस्तेमाल पर 9 नवंबर 2020 की रात से 30 नवंबर तक प्रतिबंध लगा दिया है वहीं देश के अन्य राज्यों के लिए भी आदेश दिए हैं। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता सही है वहां केवल ग्रीन पटाखों को ब्रिकी और इस्तेमाल किया जा सकते हैं और इसके लिए सिर्फ 2 घंटे रात 8 से 10 बजे तक का समय दिया गया है। यह छूट दिवाली, छठ पूजा, क्रिसमस और नए साल के लिए दी गई है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार पहले ही राजधानी में दिवाली पर पटाखों की ब्रिकी पर रोक लगा चुकी है। बता दें इससे पहले पटाखों के बैन के लिए देश की राजधानी दिल्ली और इसके आस-पास के शहरों से मांग उठी थी। इसके बाद जैसे ही दूसरे राज्यों से ऐसी मांग उठने लगी तो एनजीटी ने मामले का दायरा बढ़ा दिया। इसके बाद इसमें देश के सभी राज्यो और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। इससे पहले एनजीटी ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चार राज्यों और पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस भेजा था। इस नोटिस में पटाखों पर प्रतिबंध वाली याचिका पर इन राज्यों से जवाब मांगा गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यों ने इस संदर्भ में अपना जवाब एनजीटी को भेज दिया था, जिसके बाद एनजीटी ने सोमवार को इस अहम विषय पर फरमान सुनाया।