सूरजपुर (शोर सन्देश)। कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रामक बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर रणबीर शर्मा ने संपूर्ण जिले में 6 अगस्त तक लागू दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि कर अब 16 अगस्त तक कर दिया गया है। यह आदेश सूरजपुर जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए 16 अगस्त मध्यरात्रि 12 बजे तक या आगले आदेश तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोविड-19 के संपर्क से पीडि़त, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। राज्य शासन ने भी यह निर्देशित किया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जाए, यही कारण है कि कोविड-19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए ना सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाया जा रहा है। इस आपात स्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नही है कि जिले मे निवासरत् सभी नागरिकों को नोटिस तामिली कराई जा सके