बेमेतरा (शोर सन्देश)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी में रबी फसलों को प्रतिकूल मौसम जैसे - सूखा, बाढ़, कीट व्याधि, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचने के लिए कृषकगण 15 दिसम्बर तक बीमा करा सकते है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत ऋणी और अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ऋणी किसान ऐच्छिक आधार पर फसल बीमा करा सकते हैं। किसान को निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर के 7 दिवस पूर्व संबंधित बैंक में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। किसान से निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत या नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण का अनिवार्य रूप से बीमा किया जाना है।
कृषि विभाग बेमेतरा के अधिकारियों ने बताया कि अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान, जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो। वे बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सत्यापित कराकर और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना में सम्मिलित हो सकते है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत कृषक प्रीमियम राशि निर्धारित है। जिसके तहत कृषक को प्रति हेक्टेयर चना फसल के लिए 555 रूपए और सिंचित गेहूं की प्रति हेक्टेयर फसल के लिए 450 रूपए प्रीमियम देना होगा। गेहूं असिंचित के लिए फसल के लिए 330 रूपए प्रति हेक्टेयर की दर से प्रीमियम देय होगा। बीमा योजना अंतर्गत ऋणी किसानों का बीमा संबंधित बैंक, सहकारी समिति द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। उन्हें केवल घोषणा एवं बुवाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अऋणी किसानों को बैंक, सहकारी समिति और लोक सेवा केन्द्र में बीमा प्रस्ताव फार्म, नवीनतम आधारकार्ड, बैंक पासबुक, भू-स्वामित्व साक्ष्य बी-1 पांचसाला, किरायदार, साझेदार किसान का दस्तावेज, बुवाई प्रमाण पत्र और घोषणा पत्र देकर बीमा करा सकते हैं।