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बिलासपुर (शोर सन्देश)। वर्तमान में खरीफ वर्ष की फसलों पर कीटव्याधि प्रकोप को देखते हुए जिले के नगरीय क्षेत्रों में समस्त कृषिक को खाद, बीज और दवाई की बिक्री के लिए सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खोलने और संचालन की अनुमति शर्तों के अधीन दी गई है। कलेक्टर के जारी आदेशानुसार विक्रेता अपनी दुकान निर्धारत समय पर ही संचालन और बंद करेंगे। व्यावसायिक प्रतिष्ठान में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच कम से कम 1-2 मीटर की दूरी बनाये रखना सुनिश्चित करें। प्रतिष्ठानों में आने वाले ग्राहक को ऋण पुस्तिका लेकर आने की अनिवार्यता होगी।