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अनलॉक 4 : स्कूलों और छात्रों के लिए नई गाइडलाइन्स, जानिए क्या है नियम*

30-Aug-2020

नई दिल्ली/रायपुर (शोर सन्देश) कोरोना वायरस महामारी के कारण देशभर में लगाए गए लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रक्रिया अब भी जारी है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 (Unlock 4) के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी है। अनलॉक-4 की नई दिशा-निर्देशों में स्कूलों और छात्रों के लिए भी पढ़ना अति आवश्यक है। ऐसा इसलिए कि इस गाइलाइन्स में कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए भी जानकारी दी गई है। साथ पोस्ट ग्रेजुएट समेत तमाम प्रशिक्षण संस्थानों को लेकर नई जानकारी दी गई है, जिसे जानना बेहद आवश्यक है। फिलहाल ये गाइडलाइन्स 21 सितंबर से लागू किए जाएंगे।

00 अनलॉक-4 में स्कूलों और छात्रों के लिए 21 सिंतबर से लागू होंगे ये नए नियम.
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 50 फीसद तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और उससे संबंधित कार्यों के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है।
- कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले स्कूलों में शिक्षकों से गाइडलाइन्स के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल में आने की अनुमति दी जा सकती है. लेकिन इसके लिए उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति होना जरूरी है।
- राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशनों या भारत सरकार या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी।
- राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD), भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE) और उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति दी जाएगी।

- उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल रिसर्च स्कॉलर्स (पीएचडी) और टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम के पोस्ट-ग्रेजुएट छात्रों के लिए प्रयोगशाला/प्रायोगिक कार्यों की आवश्यकता होती है. उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) द्वारा गृह मंत्रालय के परामर्श से, स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में COVID-19 की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाएगी। 



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