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रायपुर/नई दिल्ली (शोर सन्देश)। भारत सरकार ने वाहनों को सुरक्षित बनाने के लिए एक नई अधिसूचना जारी करके मोटरसाइकिलों पर पिछली सवारी के लिए दोनों तरफ पायदान लगाने का नियम लागू किया है। इसके अलावा मोटरसाइकिल के बायीं तरफ पहिए के आधे या अधिक हिस्से में ऐसा सुरक्षा उपकरण लगाने कहा है कि ताकि पिछली सवारी के कपड़े पहियों में न उलझे। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए चालक की सीट के पीछे हाथ से पकडऩे का हैंडल लगाने को कहा गया है।