धमतरी(chhattishgarh)। राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर रजत बंसल ने जिले की 17 देशी तथा 9 विदेशी मदिरा दुकानों को 4 मई से खोलने का आदेश जारी किया है। सभी 26 दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी, किन्तु इसके लिए सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग की शर्तों का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। सुबह 8 बजे से ही जिले की मदिरा दुकानें खुल गईं, जहां पर राजस्व, आबकारी तथा पुलिस विभाग के जवानों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की जा रही है। लोगों को इन्हीं शर्तों के आधार पर मदिरा का विक्रय किया जा रहा है। साथ ही प्रत्येक लोगों को मुंह पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाने, दुकानों में रखे गए हैण्डवॉश तथा सेनेटाइजर से हाथ धोने की भी अपील की जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि मदिरा दुकानों में बांस-बल्ली की बेरिकेटिंग कराकर न्यूनतम एक मीटर की दूरी पर चूना मार्क से गोले तैयार कर उसके भीतर ही क्रेताओं को खड़ा कराया जा रहा है। साथ ही बिना मास्क अथवा स्कार्फ के आने वाले क्रेताओं को मदिरा नहीं बेची जा रही है। सुबह से ही अनुविभागीय अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ विकासखण्ड में स्थित मदिरा दुकानों में मातहतों के साथ दौरा कर सोशल डिस्टेंसिंग सहित शासन के अन्य निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने निरीक्षण किया। कलेक्टर ने सभी क्रेताओं से सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के संबंध में शासन के निर्देशों का पालन करने के साथ-साथ सुरक्षित ढंग से ज्यादातर समय घर पर व्यतीत करने और आवश्यक होने पर ही पूरी सुरक्षा के साथ बाहर जाने की अपील की है।