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स्वास्थ्य विभाग : होम क्वारेंटाइन सेंटर में रहने वाले नियमों का कड़ाई से करें पालन

23-May-2020

रायपुर (छत्तीसगढ़) स्वास्थ्य विभाग ने होम-क्वारेंटाइन और क्वारेंटाइन सेंटर्स में रह रहे लोगों से नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। कोविड-19 का संक्रमण रोकने दूसरे राज्यों से आए सभी नागरिकों को क्वारेंटाइन किया जा रहा है। प्रवासियों को शासन की ओर से बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर्स या होम-क्वारेंटाइन के जरिए दो हफ्ते तक स्थानीय व्यक्तियों के संपर्क से अलग रखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने तैनात डॉक्टरों की टीम की ओर से क्वॉरेंटाइन किए गए लोगों के स्वास्थ्य की नियमित जांच की जा रही है।
स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोरोना वायरस के लक्षण वाले व्यक्तियों के ही सैंपल जांच के लिए संग्रह किए जा रहे हैं। क्वारेंटाइन में रह रहे लोगों में लक्षण दिखने पर ही जांच के लिए सैंपल लिए जाएंगे। बाहर से आए हुए सभी लोगों को अपनी सम्पूर्ण जानकारी स्थानीय प्रशासन को देना अनिवार्य है। ऐसे व्यक्ति शहरी क्षेत्रों में अपनी जानकारी वार्ड पार्षद, नगर निगम के कर्मचारी या संबंधित पुलिस थाने में दे सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवार, पंचायत सचिव, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी या स्थानीय थाने में जानकारी दी जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नंबर 104 पर फोन करके भी जानकारी दर्ज करा सकते हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने होम-क्वारेन्टाइन में रह रहे सभी लोगों से नियमों का कड़ाई से पालन कर अपने सामाजिक दायित्व के निर्वहन और समाज की सुरक्षा का ध्यान रखने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करने विभाग ने जागरूक नागरिकों, जन-प्रतिनिधियों एवं समीप में रहने वाले लोगों से पुलिस को जानकारी उपलब्ध कराने की भी अपील की है।
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मास्क लगाना जरूरी, सही तरीके से करें सर्जिकल मास्क का निपटान : एन.जी.टी.
राज्य में सभी लोगों को मास्क या कपड़े से मुंह ढंकना अनिवार्य है। सामान्यत: दो तरह के मास्क प्रचलन में हैं। कपड़े के मास्क का उपयोग करने के बाद उसे साबुन या डिटरजेंट और गर्म पानी से अच्छी तरह धोकर धूप में कम से कम पांच घंटे तक सुखाएं। धूप नहीं मिलने की स्थिति में मास्क को सुखाने के बाद पांच मिनट तक आयरन (प्रेस) अवश्य करें।
सर्जिकल मास्क का उपयोग 6 से 8 घंटे तक ही किया जाना चाहिए। उपयोग के बाद इसका समुचित निस्तारण अनिवार्य है। एन.जी.टी. के दिशा-निर्देशों के अनुसार सर्जिकल मास्क को उपयोग के बाद सेनिटाईज कर कैची से काटें, ताकि इसका उपयोग किसी और के द्वारा किया जा सके। कटे हुए मास्क को एक बंद कचरे के डिब्बे में 72 घंटे रहने दें। तदुपरांत इसे दैनिक उपयोग में लाए जा रहे कचरे के डिब्बे में डालें। 



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