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प्राकृतिक आापदा से प्रभावित हितग्राहियों को प्रदाय की गई 62 लाख की सहायता राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रकरणों का संवेदनशीलता के साथ किया जा रहा है निराकरण

30-Jul-2021

 राजेंद्र ठाकुर बलरामपुर (शोर संदेश)  प्राकृतिक आपदा दैवीय विपत्तियों, पानी में डूबने, खदान धसकने, बिजली गिरने, विशेष जीव जन्तु के काटने से होने वाले मानवीय क्षति के लिए शासन द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत सहायता राशि प्रदान की जाती है। कलेक्टर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निराकृत कर हितग्राही को शीघ्र सहायता राशि प्रदान करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अधिकारी राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रकरणों को किसी भी कारण से लंबित न रखते हुए शीघ्र निराकृत करेंगे। इसी क्रम में तहसील कार्यालय रामानुजगंज के द्वारा 30 प्रकरणों का निराकरण कर प्रभावितों व विधिक उत्तराधिकारियों को 62 लाख 6 हज़ार पांच सौ रुपए की सहायता राशि प्रदाय की गई है। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत मानवीय क्षति की दशा में 4 लाख रूपये की राशि आश्रितों को सहयोग के रूप में प्रदान की जाती है।

साथ ही राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के  प्रकरणों में तहसील कार्यालय के माध्यम से हितग्राहियों को सहायता राशि का भुगतान किया जा रहा है। हितग्राहियों की सुविधा को देखते  सभी प्रकरणों का भुगतान शीघ्र तहसील कार्यालय के माध्यम से हो तथा भुगतान संबंधी सभी जानकारी कलेक्टर कार्यालय राहत शाखा को भेजी जा रही है। डिप्टी कलेक्टर व प्रभारी तहसीलदार रामानुजगंज श्री विवेक चंद्रा ने बताया कि आरबीसी 6-4 के प्रकरणों का त्वरित व प्राथमिकता निराकरण कर हितग्राहियों को चेक के माध्यम से अथवा सीधे उनके खाते में सहायता राशि हस्तांतरित की जा रही है।

 



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